45 दिन बाद 8 साल की मासूम को मिला न्याय सौतेले पिता ने किया था दुष्कर्म कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

प्रदेश में अपराधों और वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में आय दिन कोई न कोई मासूम किसी हैवान के हवस की शिकार होती है।बता दें राजधानी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। घटना से 45 दिनों के दरम्यान कोर्ट में सुनवाई की कार्रवाई को पूरा कर लिया गया और फैसला हुआ। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार की प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट में इस मामले पर फैसला दिया गया । विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि मामला 14 दिसंबर का है। इस दिन घर पर सब सो रहे थे। बच्ची की मां की रात में नींद खुली तो उसने अपने पति को बेटी के साथ देख लिया था। अगले दिन मामला पुलिस के पास पहुंचा था।इस घटना का दोषी शंभू बीर है। यह बच्ची के साथ पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका था। वो बच्ची को अक्सर जान से मारने की धमकी देता था। दबाव डालने के लिए यह भी कहता था कि वो उसकी मां को मार देगा। इन्हीं सब बातों की वजह से बच्ची सब कुछ सहती रही।

दरसल आरोपी ने बच्ची को सहारा देने के नाम पर महिला से शादी कर ली। नशे की लत की वजह से आए दिन आरोपी और महिला के बीच विवाद होता था। यह देख 8 साल की बच्ची डर जाती थी। क्योंकि आरोपी उसे और उसकी मां को मारता-पीटता था। जब महिला घर पर नहीं होती थी शंभू बच्ची के साथ जबरदस्ती करता था।घटना की रात बच्ची की मां की नींद अचानक खुली तो उसने सब देख लिया। शंभू बीर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने अगले ही दिन उसे पकड़ लिया। मां ने इस मामले में बच्ची से जब बात की तो बेटी ने रोते हुए अपनी मां से सौतेले पिता की करतूतों के बारे में बताया। बच्ची बुरी तरह से डर गई थी। बाद में उसने अपने बयान में यह भी बताया कि पांच रुपए देकर पिता उसे चॉकलेट खिलाने की बात में उलझाकर गलत जगहों पर छूता था।