लेबर लॉ में हो सकता है,बड़ा बदलाव हफ्ते में 48 घँटे में काम पूरा कर सकते है कारगर

श्रम कानून में बड़ा बदलाव हो सकता है।नए श्रम कानूनों के तहत कामगारों के लिए काम के घंटे को काफी लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है।इसके तहत यह प्रस्ताव है कि हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम कराया जाएगा।दरसल नियमों को लचीला बनाते हुए यह किया जा सकता है, कि अगर कोई कामगार हफ्ते में चार दिन में ही 48 घंटे काम कर लेता है यानी हर दिन 12 घंटे तो बाकी तीन दिन उसे छुट्टी दी जा सकती है।मगर इसके लिए हर दिन काम के घंटे की सीमा मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करनी होगी।

बता दें केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे तक ही काम करने की सीमा तय किया जायेगा।इसके साथ ही कंपनियों को यह छूट दी जा सकती है कि वे इसके मुताबिक कर्मचारियों की मंजूरी से अपने दैनिक कार्य अवधि में फेर-बदल कर सकें. इसका मतलब यह है कि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो एक दिन में ही 10 से 12 घंटे काम करे और हफ्ते के छह दिन काम करने की जगह 4 से 5 दिन में ही अपना टारगेट पूरा कर ले. इसमें बीच में अल्पकालिक अवकाश भी शामिल हैं।इस क़ानून के बाद काम के बढ़ते प्रेशर से राहत मिल सकता है।और परिवार के लिए समय भी।