Chhattisgarh

 पुलिस का बड़ा फरमान: पतंगबाजी से पहले जान लें ये नया नियम, वरना पड़ सकते हैं बड़ी मुश्किल में

Bhopal News: भोपाल में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत यह निर्णय लिया है.

चाइनीज़ मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध

आदेश के अनुसार भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का उपयोग, उसका विक्रय एवं भंडारण पूरी तरह बैन रहेगा. जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. यह फैसला पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

Surendra Sahu

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