Chhattisgarh

शराब की लत ने उजाड़ा परिवार: लकड़ी से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा..

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:- गौरेला थानाक्षेत्र के पंडरीपानी गांव में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को कड़ी सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी लोधूराम बैगा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

मामला 19 दिसंबर 2024 का है, जब शराब के नशे का आदी आरोपी लोधूराम बैगा ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी बिरसिया बाई की लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद गौरेला पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था और मामले की विवेचना कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। शासन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने अपने निर्णय में माना कि आरोपी की शराब की लत ही इस जघन्य अपराध का प्रमुख कारण बनी। उल्लेखनीय है कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र में शराब और पारिवारिक विवादों के चलते पत्नी हत्या जैसे गंभीर मामलों के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।

Related Articles

Back to top button