ChhattisgarhRaipur

दिवाली से पहले अग्निशमन विभाग हुआ सक्रिय, स्थाई और अस्थाई पटाखा दुकानों में आग से बचाव संबंधित गाईड लाईन जारी

रायपुर। जिला में संचालित स्थाई / अस्थाई फटाख दूकानों( crackers shop) में आग से बचाव संबंधित निम्नलिखित गाईड लाईन जारी किया गया है।

जांच के दौरान उक्त नियामों के पालन नही करने पर छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं अधिनियम 2018 व छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन नियामावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जावेगा।

1. फटाख दूकान किसी भी ज्वलनशीन पदार्थ जैसे – कपडा, बांस, रस्सी, टेण्ट इत्याआदि का होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टीन सेड़ द्वारा निर्मित होना चाहिए ।

2. फटाख दूकान एक-दूसरे से कम से कम 03 मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक-दूसरे के सामने न बनाई जावें ।

3. फटाख दूकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबन्धित होना चाहिए ।

4.किसी भी फटाखा दुकान से 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिन्धित होनी चाहिए।

5. विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्युज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!