Chhattisgarh

गौरेला मामला: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी दोषी,पोक्सो एक्ट में 7 साल का कठोर कारावास..

गौरेला पेंड्रा मरवाही:- न्योता देने के बहाने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 9(ढ) सहपठित धारा 10 के तहत दंडित किया है। साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 25 सितंबर 2024 की है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी नाबालिग को न्योता देने के बहाने अपने साथ ले गया। रास्ते में आरोपी ने पीड़िता के कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने साहस का परिचय देते हुए आरोपी को दांत से काटकर खुद को बचाया, जिससे उसकी अस्मिता सुरक्षित रह सकी। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके आधार पर गौरेला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह भी तथ्य सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी है और पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण में जेल जा चुका है। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

Sumit Jalan Marwahi/Pendra

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