ChhattisgarhRaipur

गांजा तस्करी के आरोपियों को अदालत ने सुनाई 15-15 साल की सजा, लगाया इतने लाख का जुर्माना

रायपुर।  राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में रायपुर की विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मनोज ईसाई और योगेश तारक को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही दोनों पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि, मामला साल 2021 का है जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गांजा की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ और सबूतों के आधार पर यह साफ हो गया कि दोनों आरोपी लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला कोर्ट में चल रहा था।

आज विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य और जब्त माल पूरी तरह से अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत ने कहा कि नशे का कारोबार समाज और खासतौर पर युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल रहा है, ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलनी जरूरी है ताकि यह दूसरों के लिए भी नजीर बने।

इस फैसले के बाद नारकोटिक्स विभाग और पुलिस ने राहत की सांस ली है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला नशा तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है कि ऐसे अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं,  समाजसेवियों ने भी अदालत के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे नशे के खिलाफ चल रही जंग को मजबूती मिलेगी।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!