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आज से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू, आवेदन और क्या हैं इसकी शर्तें? जानें- यहां सब कुछ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट सत्र (budget session) के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का एलान (announce) किया था. बता दें कि यह आदेश भूपेश सरकार (bhupesh sarkar) ने 6 मार्च को जारी किया था।

छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल यानी आज से देगी। इसके लिए सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद आदेश भी जारी हो गया है बता दें कि इस योजना के पात्र बेरोजगार युवओं को सरकार द्वारा हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाएंगे।

क्या है पात्रता?

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए युवक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है. युवक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूतम 12वीं पास होना चाहिए. आवेदक के परिवार की आय 2 लाख 50 हजार से अधिक सलाना नहीं होना चाहिए. इस योजना के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवा को एक साल के लिए भत्ता मिलेगा. नौकरी न मिलने की स्थिति में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है. हालांकि इस योजना का लाभ किसी भी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2 साल से अधिक अवधि तक नहीं मिलेगा।

जानिए कैसे करना है आवेदन

बेरोजगारी भत्ते की पूरी जानकारी रोजगार विभाग पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइड पर होगी. ग्रामीण इलाके में जनपद पंचायत, शहरी इलाके में नगर पालिका या नगर निगम में आवेदन किए जाएंगे।

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