Chhattisgarh

प्राकृतिक आपदा राहत स्वीकृत कराने के एवज में कर रहा था अवैध वसूली…रिश्वरखोर भृत्य निलंबित

कोण्डागांव। विगत दिनों कलेक्टर दीपक सोनी को प्राकृतिक आपदा राहत स्वीकृत कराने के एवज में अवैध रूप से वसूली की जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर कलेक्टर द्वारा त्वरित जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये थे। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के द्वारा जांच की गयी।

Related Articles

जांच में प्रथम दृष्टया तहसील कार्यालय मर्दापाल के भृत्य दिलीप कोर्राम को दोषी पाया गया है। जिस पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है साथ ही उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच भी संस्थित की गयी है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र केशकाल में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!