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ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार को हत्या के मामले में मिली जमानत, 2021 में हुए थे गिरफ्तार

Sushil Kumar Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को हत्या के मामले में जमानत दे दी है. 2021 में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार मुख्य आरोपी थे. कोर्ट ने उन्हें ₹50,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया.

आपको बता दें कि 4 मई 2021 को छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सुशील कुमार और उनके साथियों ने कथित रूप से सागर धनखड़ पर हमला किया था. इस हमले में सागर को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई.

इस घटना की जड़ें एक संपत्ति विवाद से जुड़ी थीं. मॉडल टाउन स्थित एक फ्लैट के किराए को लेकर सुशील कुमार और धनखड़ के बीच तनाव बढ़ता गया. पुलिस के मुताबिक, धनखड़ फ्लैट खाली करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते यह झगड़ा हिंसक रूप ले लिया.

गिरफ्तारी से पहले थे फरार

बता दें कि हत्या के बाद सुशील कुमार लगभग दो सप्ताह तक फरार रहे. दिल्ली पुलिस ने 170 पन्नों का चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया. पुलिस ने दावा किया कि सुशील कुमार और उनके सहयोगियों ने सागर को बुरी तरह पीटा, जिससे कुंद बल आघात (Blunt Force Trauma) की वजह से उनकी मौत हो गई.

कोर्ट से मिली जमानत

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुशील कुमार को जमानत दे दी. अदालत ने माना कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिससे आरोपी की अनिश्चितकालीन हिरासत की आवश्यकता नहीं है.

क्या आगे होगा?

हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी सुशील कुमार के खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी रहेगी. उन्हें न्यायालय में पेश होना होगा और जांच में सहयोग देना होगा.

Desk idp24

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