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जबरन बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

सक्ति  :  फास्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि अभियोक्त्री अपने घर से गांव के टेलर के पास कपड़ा सिलवाने जा रही हूं बोलकर घर से गई थी किंतु वह लौटकर वापस नहीं आई तो उसके पिता द्वारा पता तलाश करने के पश्चात भी उसकी पुत्री नहीं मिलने पर थाना में उसकी पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था ।

अभियुक्त अभियोक्त्री को घटना दिनांक को शादी करने का झूठा वचन देकर उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा कर अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर बरगढ़ उड़ीसा ले गया था तथा अपने साथ एक माह तक रखकर शारीरिक संबंध बनाया था। थाना मालखरौदा द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता एवं 6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय शक्ति में पेश किया गया था । विशेष न्यायालय शक्ति ने उभय पक्षों को पर्याप्त समय अपने पक्ष रखने के लिए देने के पश्चात तथा अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने तथा संपूर्ण विचारण पूर्ण होने के पश्चात निर्णय पारित किया गया।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दिए जाने से विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा दो (ढ ) के आरोप में सिद्ध दोष पाते हुए दोष सिद्ध घोषित किया गया है । विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त अजय कुमार डहरिया पिता सुरेश डहरिया उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम तुमीडीह थाना हसौद जिला जांजगीर चांपा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा दो (ढ) के अपराध के लिये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया ।

Desk idp24

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