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हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है।

आजम खान पर आरोप था कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खान को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खान इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना है और अब कोर्ट ने आजम खान को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

Surendra Sahu

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