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CM भूपेश का बड़ा बयान : लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है BJP

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान आरोप लगाया, ‘‘भाजपा लगातार विभिन्न संगठनों का दुरुपयोग करती आई है और आवाज दबाना चाहती है, वह लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। राहुल जी विदेश में बोले थे कि प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण कुछ हफ्ते बाद हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है।’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘ जब न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है और संविधान यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपील करने का अवसर मिलना चाहिए और अदालत ने दिया भी है तो इतनी जल्दबाजी क्यों।’’

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बघेल ने कहा, ‘‘कल राहुल के बारे में सूरत की अदालत ने फैसला दिया और दो साल की सजा सुनाई गई। उसमें जमानत भी मिली और एक महीने की अपील करने का वक्त भी दिया; लेकिन आज राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ यह इस बात का परिचायक है कि वह राहुल गांधी को डराना चाहते हैं। वह राहुल को जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जो ‘तानाशाह’ है उसको सबसे बड़ा डर यह रहता है कि उसका डर खत्म ना हो जाए; इसलिए डराने की कोशिश यह लोग कर रहे हैं और यही भूल जनता पार्टी ने (पूर्व प्रधानमंत्री व कांग्रेस नेता)इंदिरा गांधी के साथ किया था, उनकी सदस्यता रद्द की थी। इतिहास दोहरा रहा है।’’उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और राहुल गांधी हमारे जन नेता होंगे। नहीं होगा तो सिर्फ डर।’’
बघेल ने कहा, ‘‘अडाणी के मामले में भाजपा मौन साधी हुई है। अडाणी मामले में लोकसभा में राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उनकी सदस्यता रद्द होने के बावजूद भी वे बने हुए हैं। भाजपा को और केंद्र में बैठे सत्तासीनों को उन सवालों का जवाब तो देना ही होगा, जो राहुल गांधी ने पूछे हैं।’’

गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।
अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।

Desk idp24

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