BilaspurChhattisgarh

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक,25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त को दी गई थी चुनौती

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों की चयन प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान लागू की गई 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त को तीन याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी।

जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बीच में ही 9 मई को 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त लागू की गई थी।

इंटरव्यू से पहले इस शर्त को शामिल करने के खिलाफ तीन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!