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गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई चार वर्ष के कारावास की सजा, पढ़िये अभियुक्त की पूरी क्राइम कुंडली

महराजगंज: जनपद के थाना बृजमनगंज क्षेत्र में ग्रामसभा करमता निवासी वीरेन्द्र पाण्डेय को गैंगेस्टर एक्ट दोषी पाए जाने पर सजा का ऐलान किया गया। अपर सत्र न्यायाचीश कमलेश्वर पाण्डेय की अदालत ने धारा- 3 (1) यूपी गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोपी वीरेन्द्र पाण्डेय को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हज़ार रुपये के अर्थदंड से दणित किया। अभियुक्त के खिलाफ डकैती, लूट, नकबजनी, तस्करी जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार थाना बृजमनगंज के तत्कालीन एसआई अरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त वीरेन्द्र पाण्डेय के विरुद्ध धारा- 3 (1) यूपी गिरोह बन्द अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करने के लिए जिलाधिकारी महराजगंज को प्रार्थना पत्र दिया था। एसआई ने जिलाधिकारी को दिये अपने पत्र में कहा था कि वीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र विश्वनाथ पाण्डेय एक शातिर किस्म का अपराधी है। उसका एक सक्रिय गिरोह भी है और वह अपने गिरोह का मुखिया है। वीरेन्द्र पाण्डेय डकैती, लूट, नकबजनी, तस्करी जैसे कई अपराधों में लिप्त है और उसके कृत्य से आम जनता त्रस्त है। पुलिस ने अपनी शिकायत में बताया था कि अभियुक्त ने 26 दिसंबर 1993 को रात्रि में नकवजनी करके जेवर, कपड़ा एवं 78100 रुपये चोरी किये, जिसका मामला थाना- बृजमनगंज में तत्काल दर्ज किया गया। इसी तरह अभियुक्त के खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। गैंगस्टर परीक्षण संख्या 171/2012 तहत सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पाण्डेय ने गवाहों की गवाही कराकर अदालत से अभियुक्त के लिए सख्त सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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Desk idp24

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