ChhattisgarhRaipur

आबकारी मंत्री का निर्देश : शराब के अवैध निर्माण, विक्रय, परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

रायपुर: आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर प्रदेश में मदिरा का अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीने-पिलाने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बालोद जिले में आबकारी विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले चार महिने में 219 प्रकरण पंजीबद्ध की गई है।

बालोद जिले के आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि 01 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक जिले में कुल 340 जगहों में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 219 प्रकरण दर्ज कर कुल 231.47 लीटर मदिरा एवं 05 वाहन जप्त की गई है।

जिसमें सार्वजनिक स्थलों में मदिरापान के 108 प्रकरण, गुमटी, होटल, ढाबों में अवैध रूप से मदिरा पिलाने के 74 प्रकरण, मदिरा कोचियों के विरुद्ध कार्रवाई के 37 प्रकरण दर्ज की गई है। उक्त प्रकरणों में से 08 प्रकरण में जेल दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरूद्ध भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

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