National

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका…जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मनी लांड्रिंग के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों के साथ-साथ जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल रहे हैं। अदालत ने कहा कि विजय नायर पर आरोप गंभीर है और वह सिसोदिया के करीबी रहे हैं। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने के निर्णय अदालत के आदेश में कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने सह-आरोपित अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!