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मिलावटी दूध बेचने के मामले में 32 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को मिली यह सजा

उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर एक अदालत ने मिलावटी दूध बेचने के मामले में शिकायत दर्ज होने के 32 साल बाद एक व्यक्ति को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी दूध विक्रेता पर मिलावटी दूध बेचने का आरोप लगा था। आरोपी हरबीर सिंह को मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दूध विक्रेता हरबीर सिंह मिलावटी दूध बेचते पाया गया। अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने कहा कि उसके द्वारा बेचे गए दूध का एक नमूना एकत्र किया गया और उसे प्रयोगशाला भेजा गया जहां वह मिलावटी पाया गया। रामावतार सिंह ने कहा कि फूड इंस्पेक्टर सुरेश चंद ने 21 अप्रैल 1990 को दूध विक्रेता के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। एडीश्नल चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया।

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