National

अवैध संबंध में युवक की हत्या, कोर्ट ने भाई समेत 4 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश। बांदा में हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 89 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। युवक की अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे इसलिए आरोपियों ने उसकी हत्या की थी। कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

2009 में हुई थी हत्या

यह मामला 2009 का है, जहां नरैनी थाना के बड़ेहा की रहने वाली एक महिला ने थाना में केस दर्ज कराया कि उसके पति की 6 जनवरी 2009 को परिवार के एक भाई ने अपने साथियों संग मिलकर लाठी डंडो से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता विमल सिंह व महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2009 में नरैनी थाना के रहने वाली एक महिला ने केस दर्ज कराया था कि उसके परिवारिक जेठ ने अपने साथियों संग मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। हत्या की वजह यह थी कि मृतक अरुण उर्फ पहलवान का अपनी रिश्ते की भाभी से अवैध सम्बन्ध थे, जिसके बाद उसके चचेरे बड़े भाई रामसजीवन ने अपने 3 साथियों संग मिलकर अरुण की लाठी डंडो से हत्या कर दी थी।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!