Chhattisgarh

14 मार्च को व्यवहार न्यायालय पेंड्रारोड में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, लोगों को मिलेगा शीघ्र व सस्ता न्याय..

गौरेला पेंड्रा मरवाही :- छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर श्री सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में आगामी 14 मार्च 2026 को व्यवहार न्यायालय पेंड्रारोड में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य आम नागरिकों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करना है।

लोक अदालत विवादों के समाधान का एक प्रभावी वैकल्पिक मंच है, जहां न्यायालय में लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का आपसी समझौते, समझाइश और सलाह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण किया जाता है। लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, राजस्व, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक, बीमा, विद्युत, रेलवे ट्रिब्यूनल, दूरसंचार, डाक, आयकर, विक्रयकर, ईंधन आपूर्ति, स्थानीय निकाय सहित विभिन्न न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक संस्थाओं में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है।

लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय के आदेश के समान प्रभावी होता है। साथ ही लोक अदालत में निराकृत मामलों में न्यायालय शुल्क की छूट प्रदान की जाती है तथा पूर्व में जमा न्यायालय शुल्क भी वापस किया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। पारित आदेश की प्रतिलिपि भी पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

जानकारी के अनुसार राज्य के सभी न्यायालयों में प्रत्येक दो माह में लोक अदालत आयोजित की जाती है। इसी क्रम में 14 मार्च 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए इच्छुक पक्षकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति बिलासपुर, संबंधित जिला न्यायालय में अध्यक्ष/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर वरिष्ठ न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति पेंड्रारोड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।नेशनल लोक अदालत के अवसर पर व्यवहार न्यायालय पेंड्रारोड परिसर में शासन की ओर से विधिक साक्षरता शिविर, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सहित विभिन्न जनसुविधा शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा।

तालुका विधिक सेवा समिति पेंड्रारोड की अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही न्यायाधीशों एवं पैरालीगल वॉलिंटियर्स के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से भी आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग, वन मंडल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका तथा लीड बैंक मैनेजर के साथ बैठक कर प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की प्रस्तुति एवं लंबित राशि की वसूली के लिए आवश्यक चर्चा की गई है तथा संबंधित विभागों को अधिक से अधिक पक्षकारों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

Sumit Jalan Marwahi/Pendra

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