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आदेश जारी : ऑनलाइन जुआ, सट्टा का विज्ञापन प्रसारित करने पर होगी सजा

रायपुर। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा, जुआ प्लेटफार्मस के विज्ञापन पर प्रतिषेध के संबंध में एडवायजरी जारी की है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ऐसे विज्ञापन प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

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आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में जुआ और सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोपार्जन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और जुआ एवं ऑनलाइन सट्टा के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर 23 मार्च 2023 से लागू किया गया है।

एसएसपी द्वारा जारी आदेश में कहा है कि इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ऐसे जुआ के सभी खेल जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो, उक्त सभी खेलों का इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा. इसी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जो कोई धारा 10 के प्रावधान का उल्लंघन करेगा उन्हें तीन वर्ष तक की सजा हो सकेगी एवं 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

एसएसपी ने कहा है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 एवं 11 को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे किसी भी विज्ञापन जिसके माध्यम से ऐसे खेलों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कर बढ़ावा दिया जाता है, एक दंडनीय अपराध है। ऐसे विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित न किए जाए।

Desk idp24

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