महिला का अश्लील फोटो एडिट कर वाट्सप पर वायरल करने वाले आरोपी को चंद घंटो में गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता
जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.22 को पीडिता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई की अविनाश राठौर द्वारा पीड़िता के फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक एवं अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाकर व्हाट्सप में भेजा है एवं व्हाट्सप में भी काफी गंदी-गंदी बात लिखकर भेजा है साथ ही आरोपी द्वारा अपने डीपी में पीडिता का अश्लील फोटो को लगाया है
पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 418 / 22 धारा 292,509 (ख) भादवि 67, 67ए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशेध अधिनियम 1986 की धारा 6 कायम कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल को बरामद किया गया
आरोपी अविनाश राठौर उम्र 23 वर्ष निवासी हनुमान पारा खिसोरा को दिनांक 23.10.22 न्यायिक रिमांड में भेजा गया
स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशेध अधिनियम 1986 की अधिनियम के तहत जिला जांजगीर-चांपा में पहली बार कार्यवाही की गई है
आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में श्री निकोलस खलखो, उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, सउनि प्रमोद महार, प्र0आर0 शरीफ खान प्र०आर० अरूण कौशिक आर० अहमद कुरैशी श्यामभूषण राठौर एवं युवराज सिंह का सहनीय योगदान रहा