बदल गए वृद्धा पेंशन के नियम…जानिए पूरा प्रोसेस
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुजुर्गों के फायदे के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही इन तमाम स्कीमों में से एक वृद्धा पेंशन योजना (old age pension scheme) भी है। इस योजना के तहत 60 साल की आयु पार कर चुके बुजुर्गों को पेंशन के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
हलांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने होते हैं। कई बार बुजुर्गों के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैंकि आप बिना ऑफिस गए कैसे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि आप ऑनलाइन तरीके से भी उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धा पेंशन योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
बुजुर्गों को दी जाती है इतनी पेंशन-
यूपी सरकार (UP government) की वद्धा पेंशन योजना के तहत यूपी सरकार की तरफ से बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इसमें 800 रुपये राज्य सरकार और 200 रुपये केंद्र सरकार देती है।
इस स्कीम में केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। वहीं ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की सालाना इनकम 46,080 रुपये और शहरी इलाकों में रहने वाले परिवार की इनकम 56,460 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के लिए जरूरी है कि वह किसी और योजना का लाभ ना ले रहा हो।
जरूरी हैं ये दस्तावेज-
वृद्धा पेंशन का फायदा उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज की फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और एज सर्टिफिकेट होना चाहिए।
इस योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफीशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा। यहां पर आपको ऑनालइन अप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा।
इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको डॉक्युमेंट्स अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड को भर कर फॉर्म सबमिट करना होगा।