30 जून तक ई-केवायसी नहीं कराने वालों को राशन नहीं: 39 हजार से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन बाकी, जिलेभर में कुल 3 लाख 45 हजार 28 कार्ड धारक..

गौरेला पेंड्रा मरवाही :- छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिले में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक परदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिये सभी राशन कार्डधारक सदस्यों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के निर्देश पर “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण किया जाना है।
इसके लिये अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों को भविष्य में राशन मिलने में कठिनाई का समना करना पड़ सकता है। जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में वर्तमान में 1 लाख 14 हजार 936 राशनकार्ड सक्रिय है, जिनमें कुल 3 लाख 45 हजार 28 सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 3 लाख 5 हजार 649 सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है, जबकि 39 हजार 379 सदस्य अब भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। यह स्थिति चिंता का विषय है और प्रशासन ने सभी शेष लाभार्थियों से शीघ्र ई-केवायसी पूर्ण कराने के लिए अपील की है।
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है
खाद्य विभाग के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है। शेष सभी लाभार्थियों को आधार आधारित प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिये ‘मेरा ई-केवायसी’ मोबाईल एप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया घर बैठे पूर्ण की जा सकती है। हितग्राही इस ऐप को गूगल प्ले स्टोल से डाउनलोड कर राज्य का चयन कर और आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी व फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से अपना ई-केवायसी स्वयं कर सकते है।
जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि राज्य शासन और भारत सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका हक का राशन पारदर्शिता के साथ मिले। जिले में अब तक बड़ी संख्या में ई-केवायसी पूर्ण किया गया है, शेष हितग्राहियों से निवेदन है कि समय रहते आधार प्रमाणीकरण करवा लें।







