Chhattisgarh

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश, दोनों को आजीवन कारावास की सजा..

गौरेला पेंड्रा मरवाही:- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने प्रेम संबंधों में आड़े आ रहे पति की गला घोंटकर हत्या करने वाली उसकी पत्नी दुर्गावती नायक और प्रेमी कमलेश्वर उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, पूरी घटना 20 अप्रैल 2024 की है, पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पनकोटा निवासी लालजीत नायक की फांसी पर झूलती लाश मिलने सूचना पर मर्ग क्रमांक पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। प्रारंभिक जांच में मृतक की पत्नी दुर्गावती नायक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होने पर मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने जब मृतक का पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की मृत्यु गला दबाकर की गई है, जिससे यह मामला हत्या का सिद्ध हुआ।

जांच में हत्या का खुलासा..

इस पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी दुर्गावती नायक के लाटा ग्राम निवासी कमलेश्वर उरांव से अवैध संबंध थे। दोनों ने 19 अप्रैल 2024 की रात को मिलकर सोते समय गमछे से गला घोंटकर लालजीत नायक की हत्या कर दी। हत्या के पश्चात, घटना को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसी गमछे से मृतक को फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

आजीवन कारावास की सजा..

मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल की न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों – दुर्गावती नायक एवं कमलेश्वर उरांव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह द्वारा की गई।

Sumit Jalan Marwahi/Pendra

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