ड्राइवर की हत्या कर डॉक्टर ने शव के 70 टुकड़े कर एसिड से भरे ड्रम में डाला, मिली उम्रकैद की सजा
मध्य प्रदेश। नर्मदापुरम में ड्राइवर की बेरहमी से हत्या करने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। डॉक्टर ने ब्लैकमेलिंग और वसूली से परेशान होकर ड्राइवर के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद एसिड से भरे ड्रम में गलाने के लिए डाल दिए थे। नर्मदापुरम न्यायालय में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने 97 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
ड्राइवर की जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी डॉक्टर सुनील मंत्री को दोषी पाते हुए सेकेंड एडीजे हिमांशु कौशल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी डॉक्टर सुनील मंत्री को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इटारसी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ डॉक्टर सुनील मंत्री ने 4 फरवरी 2019 को अपने ही ड्राइवर की पैसों के लेनदेन के चलते बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। डॉक्टर ने ड्राइवर की हत्या करने के लिए पहले ड्राइवर वीरू को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। उसके बाद डॉक्टर ने ड्राइवर का गला काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया था।
डॉक्टर सुनील मंत्री ने ड्राइवर की हत्या करने के बाद लकड़ी काटने वाली आरी से उसके शव के 70 से भी ज्यादा टुकड़े कर डाले थे। सबूत मिटाने और हत्याकांड को छुपाने की नीयत से डॉक्टर ने ड्राइवर के शव के टुकड़ों को गलाने के लिए एसिड से भरे ड्रम में डाल दिया था। डॉक्टर के कुछ पड़ोसियों ने एसिड की दुर्गंध आने की शिकायत पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या का खुलासा किया था। चार साल तक इस मामले की सुनवाई चलती रही। अब जाकर कोर्ट ने डॉक्टर सुनील मंत्री को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।