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Sanjay Raut के खिलाफ दर्ज मामले में कॉल करने वाले की पहचान के लिए पुलिस ने मांगी मूल ऑडियो रिकॉîडग

मुंबई |  मुंबई पुलिस शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ दर्ज आपराधिक धमकी मामले में शिकायतकर्ता महिला की मूल ऑडियो रिकाîडग की प्रतीक्षा कर रही है और वह कॉल करने वाले की पहचान के लिए इस रिकॉîडग को कालिना में स्थित फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला भेजेगी। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। धनशोधन मामले की गवाह महिला ने रविवार को राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराते हुए दावा किया था कि उसे धमकाया गया है।
हाल में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें एक पुरुष को महिला से अभद्र भाषा में बाद करते हुए सुना जा सकता है।

अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पेन ड्राइव में पुलिस को वह ऑडियो क्लिप भेजी थी, लेकिन उसे 2016 में रिकॉर्ड की गई मूल ऑडियो क्लिप चाहिए। उन्होंने कहा, ”मूल रिकॉîडग मिलने के बाद हम कॉल करने वाले की पहचान के लिए फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला की मदद लेंगे।” पुलिस ने राउत के खिलाफ दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाने के इरादे से अपमानित करना), 506 (आपराधिक भयादोहन के लिए सजा) और 509 (महिला की गरिमा को आघात पहुंचाने का इरादा) लगाई हैं।

पुलिस ने सोमवार को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उसे सुरक्षा प्रदान की गई है।
महिला ने पुलिस का रुख करके दावा किया था कि 15 जुलाई को उसे समाचार पत्र के अंदर रखा एक पत्र मिला था, जिसमें उसे बलात्कार और हत्या की धमकी दी गई थी। ईडी ने मुंबई में पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित धनशोधन मामले में रविवार रात राउत को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को उन्हें चार अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

Desk idp24

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