ChhattisgarhPoliticalRaipur

आबकारी घोटाला मामला : चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट में टली सुनवाई

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. ईडी की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद अगले दो हफ्तों के लिए सुनवाई टल गई.

बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 18 जुलाई को भिलाई 3 स्थित बघेल निवास से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था. चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से मिले निर्देश के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं. ईडी के अनुसार, 2019-22 के बीच राज्य में 2100 करोड़ का घोटाला हुआ था. इसका पूरा पैसा चैतन्य ने ही मैनेज किया.

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!