आबकारी एक्ट में बदलाव : अब भोजनालयों में भी मिलेगी शराब, खाने के साथ पीने का इंतजाम
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब रेस्टोरेंट बार की तरह भी काम करेंगे, जहां नाश्ते और खाने के साथ शराब पीने की भी व्यवस्था होगी। राज्य के आबकारी विभाग ने ऐसे रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां आगंतुकों के लिए कोई आवास उपलब्ध नहीं है। यह फैसला छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1966 में किए गए संशोधनों के बाद लिया गया है।
बता दें कि, अब तक राज्य में शराब परोसने का लाइसेंस केवल उन्हीं रेस्तराओं को दिया जाता था जो मेहमानों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी करते थे। हालांकि, यह निर्णय लिया गया है कि केवल भोजन सेवा प्रदान करने वाले होटलों को भी ग्राहकों को शराब परोसने की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर शराब की बिक्री और परोसने के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना शुरू की है। वहीं विदेशी शराब, जिसमें स्प्रिट और माल्ट शामिल हैं, लाइसेंस प्राप्त परिसरों में खुदरा मूल्य पर बेची जा सकती है जो स्थापित खुदरा बिक्री मूल्य से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक है। नतीजतन, लाइसेंसधारी को शराब की खुली बोतलों के लिए खुदरा मूल्य इस तरह से निर्धारित करना चाहिए कि यह खुदरा दुकानों में बेची जाने वाली विदेशी शराब के खुदरा बिक्री मूल्य से 20 प्रतिशत से कम न हो।
रेस्टोरेंट में बनाना होगा बार रूम
शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रतिष्ठान विदेशी पेय पदार्थ परोसेगा। रेस्टोरेंट बार में आने वाले आगंतुक अपने भोजन या नाश्ते के साथ शराब खरीद सकेंगे। भोजन करने वालों को बेची जाने वाली शराब का सेवन परिसर में ही किया जाना चाहिए। लाइसेंस धारक को पेय परोसने के लिए एक बार रूम बनाना होगा। इसके अतिरिक्त, शराब परोसने के लिए एक स्टॉक रूम और एक काउंटर होगा। ऐसे रेस्टोरेंट केवल खुली बोतलों में खुली शराब ही बेचेंगे।
लाइसेंसधारक को हर महीने शराब का निर्दिष्ट कोटा इकट्ठा करना आवश्यक है। यदि लाइसेंसधारक किसी भी महीने के लिए स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा एकत्र करने में विफल रहता है, तो संबंधित जिले का कलेक्टर कमी पर जुर्माना लगाएगा। यह जुर्माना स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल 730 रुपये और माल्ट शराब की प्रति क्वार्ट बोतल 155 रुपये निर्धारित किया जाएगा, और यह वापस नहीं किया जाएगा।