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BREAKING : छग के स्वास्थ्य मंत्री को HC का नोटिस, इस मामले में 11 अप्रैल तक मांगा जवाब

बिलासपुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 11 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. बता दें पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली तरू नीर समिति द्वारा हाईकोर्ट में टीएस सिंहदेव के खिलाफ याचिका दायर की गई है. जिसमे मंत्री सिंहदेव के खिलाफ तालाब को पाटकर जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है.

कोर्ट ने 11 अप्रैल तक जवाब माँगा जवाब 

आपको बता दें कि, ये मामला अम्बिकापुर शहर में 52.06 एकड़ में फैले शिव सागर मौलवी बांध की जमीन का है. जहाँ की जमीन टीएस सिंहदेव के नाम पर है. अम्बिकापुर के तरू नीर समिति ने 20 मार्च को बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने सुनवाई करते हुए टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस में सिंहदेव को व्यक्तिगत रुप से या फिर अधिवक्ता के माध्यम से 11 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. कोर्ट ने नोटिस में कहा है कि तय समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर इस मामले में एकतरफा फैसला लिया जाएगा.

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