छत्तीसगढ़ ग्रामीण उद्यान विस्तार संघ द्वारा 16 वर्षों से चले आ रहे संघर्षमय वेतन विसंगति को दूर करने की मांग…….

अभिषेक सिंह की खबर iDP24 NEWS…..
अम्बिकापुर-गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग के दो संचालनालयों कृषि संचालनालय व उद्यानिकी संचालनालय में कार्यरत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों में समान पद, समान अर्हता, समान कार्य व समान विभाग के ही होने के बावजूद ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को गत 16 वर्षों से वेतन विसंगति का सामना करना पड़ रहा है।
जिसको लेकर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी संघ द्वारा माननीय पंचायत व स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ श्री टी. एस. सिंहदेव जी से सादर भेंट कर सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ व कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ को इस मामले में दखल देते हुए विधानसभा बजट सत्र 2022 में ही सदन में चर्चा कर 16 वर्षों से चले आ रहे संघर्षमय वेतन विसंगति को दूर करने के लिए निवेदन किया है।
ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी संघ छत्तीसगढ़ का कहना है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को दिनाँक 01.04.2006 से 2800 ग्रेड पे लागू है जबकि इसी विभाग के ही एक और संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी में कार्यरत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के समान पद, समान विभाग, समान पात्रता (अर्हता) व समान कार्य होने के बावजूद अभी भी सन् 2009 से लागू 2400 ग्रेड पे ही दिया जा रहा है, जिसके लिए काफी संघर्ष करने के बाद भी अपना हक न मिलने के कारण सन् 2020 में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी संघ छत्तीसगढ़ को मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के शरण में न्याय माँगने जाना पड़ा। जहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता व ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के हक को समझते हुए अधिकारियों के पक्ष में आदेश क्रमांक WP(S) 4695/2020, आदेश दिनाँक 04. 12.2020 के जरिए फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला केवल शासन का नीतिगत मामला है एवं केवल शासन एवं सामान्य प्रशासन विभाग स्तर से ही इस पर निर्णय शेष है एवं माननीय न्यायालय ने शासन को इस मामले में, फैसले के दिनाँक से 4 महीने के भीतर निर्णय लेने को निर्देशित किया था।
जिसके उपरांत 2021 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी मामले में सकारात्मक अभिमत देते हुए मामला शासन के पास भेज दिया है, अब इस मामले में केवल शासन स्तर से ही निर्णय लंबित है।
परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए 4 महीनों के समयसीमा व आज दिनाँक तक 15 महीने बीत जाने के उपरांत भी जब कार्य नहीं होना पाया गया तो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ व मा. कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ श्री रविन्द्र चौबे जी के वास्ते मा. पंचायत व स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ श्री टी. एस. सिंहदेव जी को सांकेतिक रूप से ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें उन्होंने इस मामले को बजट सत्र में निराकृत कर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के ग्रेड पे के हक को दिलाने के लिए आवश्यक अत्यंत अल्प वित्तीय भार को शासन द्वारा अनुमोदित कर अधिकारियों के 16 वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए निवेदन किया है।
इसके अलावा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों की विधानसभा छत्तीसगढ़ के अन्य सदस्यों से खुली माँग है कि कृपया हमारे मुद्दे को विधानसभा बजट सत्र 2022 में उठा कर ठोस रूप से मामले को रखें एवं हमें हमारा हक दिलाने में मदद करने की असीम कृपा करें।