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डिजिटल मीडिया को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अनिवार्य,नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। डिजिटल मीडिया अब तक किसी सरकारी नियमन का हिस्सा नहीं रही है। जिसके बाद अब देश में मीडिया के पंजीकरण के नए कानून में पहली बार डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पिरोयोडिकल्स बिल में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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जिसके दायरे में डिजिटल मीडिया के समाचारों को भी शामिल किया जाएगा। कानून लागू होने के 90 दिन में डिजिटल समाचार प्रकाशकों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। उन्हें प्रेस रजिस्ट्रार जनरल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

वही बिल को मंजूरी के बाद डिजिटल न्यूज़ साइट्स को नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन रद्द करना व जुर्माना शामिल है। वही,जानकारी के मुताबिक भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष के साथ एक अपीलीय बोर्ड की योजना भी बनाई गई है।

फिलहाल बिल को प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य हितधारकों की हरी झंडी नहीं मिली है। बता दे 3 साल पहले केंद्र के इसी तरह के मसौदा बिल पर काफी हंगामा हुआ था। उसे डिजिटल समाचार मीडिया को नियंत्रित करने के प्रयास के तौर पर देखा गया था।

Nitin Lawrence

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