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सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका, शाही ईदगाह मामले में इस मांग को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में विवादित शाही ईदगाह मस्जिद – कृष्ण जन्मभूमि स्थल के साइंटिफिक सर्वे का आदेश देने से मना कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय को अभी भी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला करना बाकी है जो आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित है।

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कोर्ट ने कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट के पास आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस स्थिति में ये आग्रह नहीं किया जा सकता है कि ट्रांसफर के बाद अकेले उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए।”

क्या है पूरा मामला?

अदालत कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विवादित शाही ईदगाह मस्जिद – कृष्ण जन्मभूमि स्थल के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई थी। ये मामला हिंदू पक्षों के मुकदमे से संबंधित है, जिसमें मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने की मांग की गई कि ये मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई थी। इस साल की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए हिंदू ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

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