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हत्या के आरोपी पांच सगे भाई और दो भतीजों समेत 7 को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश। कानपुर देहात की माती जिला जज की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पांच सगे भाइयों और उनके दो भतीजों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर ग्यारह-ग्यारह हजार का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है।

दरअसल, मामला 15 अगस्त 2017 का है जब शिवली कोतवाली क्षेत्र के जुगराजपुर बिठूर गांव के मजरा कल्याणपुर खेत में बने नलकूप में छप्पर के नीचे बैठे 80 वर्षीय रामस्वरूप के बेटे शैलेंद्र की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में बुजुर्ग रामस्वरूप ने गांव के ही पांच सगे भाई रामनारायण उर्फ़ नंबरी, अजमेर सिंह, प्रकाश, रमेश, सुरेश और अजमेर सिंह के दो लड़कों पंकज और नीरज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

रामस्वरूप ने कहा था कि उसकी आंखों के सामने नलकूप के पास चारपाई पर बैठे बेटे शैलेंद्र की लाठी, डंडा, सरिया से पीटकर और कुल्हाड़ी काटकर हत्या की गई थी। इस हत्याकांड का केस शिवली कोतवाली में दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान करने के साथ ही उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र एव न्यायलय जयप्रकाश तिवारी की कोर्ट ने सभी सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 11- 11 हजार रुपये अर्थदंड भी ठोका। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

Desk idp24

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