Chhattisgarh

अमित बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका: 19 दिसंबर तक जेल में रहेंगे! अंतरिम जमानत याचिका खारिज, जानें क्या है मामला?

Amit Baghel: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था. अमित बघेल ने अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए 19 दिसबंर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. अमित बघेल ने मां के निधन के बाद दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली.

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गिरफ्तारी के बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था. इस दौरान रिमांड के बीच ही वह अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 दिसंबर को अपने गांव पहुंचे थे. अमित बघेल पुलिस कस्टडी में ही अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे.

अमित बघेल के खिलाफ 12 FIR
अमित बघेल के खिलाफ उनके विवादित बयानों को लेकर 5 राज्यों में 12 FIR दर्ज हैं. एमपी के इंदौर-ग्वालियर, महाराष्ट्र और यूपी के नोएडा व प्रयागराज में अमित बघेल के खिलाफ मामले दर्ज हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर-रायगढ़, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर और धमतरी में मामला दर्ज था. अमित बघेल के खिलाफ दर्ज मामलों को क्लब नहीं किया जाएगा. यानी उन्हें हर राज्य में अलग-अलग कानूनी प्रकिया का सामना करना पड़ेगा.

26 दिनों तक थे फरार
अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उनकी विवादित टिप्पणी के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने प्रदेशभर और देशभर में प्रदर्शन किया था. अलग-अलग राज्यों में अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज होने लगी, जिसके बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख फरार हो गए. 26 दिनों तक फरार रहने के बाद वे सरेंडर करने पहुंच रहे थे लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने बघेल को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था.

Desk idp24

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