Chhattisgarh

घर में पेट्रोल-डीजल रखने के नियम: जानिए कितना स्टोर करना है सुरक्षित और कानूनी

Petrol Diesel Storage Rules India: आप अपनी जरूरत के अनुसार वाहन की टंकी में जितना चाहें उतना पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं। इस पर किसी तरह की सीमा तय नहीं की गई है।

डिब्बे में तेल लेने की सीमित छूट

अगर आप पेट्रोल पंप से अलग कंटेनर में तेल लेना चाहते हैं, तो आमतौर पर 5 से 10 लीटर तक ही दिया जाता है। इसके लिए मजबूत और सुरक्षित प्लास्टिक या स्टील का कंटेनर होना जरूरी है।

बड़ी मात्रा के लिए जरूरी है लाइसेंस

यदि आप 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल किसी ड्रम में खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत अनुमति लेना अनिवार्य होता है। बिना लाइसेंस इतनी मात्रा में ईंधन खरीदना नियमों के खिलाफ है।

कारण बताना भी जरूरी

अधिक मात्रा में पेट्रोल-डीजल खरीदते समय आपको यह स्पष्ट करना पड़ता है कि इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से जरूरी है।

घर में स्टोरेज की तय सीमा

नियमों के मुताबिक, बिना किसी विशेष अनुमति के आप घर पर अधिकतम 30 लीटर तक पेट्रोल या डीजल सुरक्षित रूप से रख सकते हैं।

सुरक्षित तरीके से रखें ईंधन

ईंधन को हमेशा मजबूत और एयर-टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। साथ ही कंटेनर में थोड़ा खाली स्थान छोड़ना जरूरी है ताकि गैस के फैलाव की गुंजाइश बनी रहे।

सही जगह का चयन बेहद अहम

पेट्रोल या डीजल को घर के अंदर रखने के बजाय किसी ठंडी और सूखी जगह जैसे गैरेज या शेड में रखें। वहां आग या धूम्रपान जैसी गतिविधियों से दूरी बनाए रखना जरूरी है।

ज्यादा समय तक स्टोर करना नुकसानदायक

पेट्रोल समय के साथ अपनी गुणवत्ता खो देता है। इसलिए इसे 6 महीने से ज्यादा स्टोर करके रखना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसके बाद यह खराब होने लगता है।

30 लीटर से ज्यादा के लिए अनुमति अनिवार्य

अगर आपको 30 लीटर से अधिक ईंधन घर पर रखना है, तो इसके लिए स्थानीय पेट्रोलियम विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई

तय सीमा से अधिक पेट्रोल या डीजल बिना अनुमति के स्टोर करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

Desk idp24

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