ChhattisgarhRaipur

युक्तियुक्तकरण विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक की मांग खारिज

Chhattisgarh : बिलासपुर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर दायर सभी याचिकाओं को निराकृत कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने 2008 की गाइडलाइन के आधार पर वर्तमान गाइडलाइन को चुनौती दी थी और यह आपत्ति जताई थी कि बिना दावा-आपत्ति आमंत्रित किए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। लेकिन सरकार की ओर से पेश मजबूत तर्कों और प्रक्रिया की वैधता को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं

याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने बताया कि वे अब फैसले की प्रति प्राप्त कर अगली वैधानिक कार्रवाई पर विचार करेंगे।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!