Chhattisgarh

दुष्कर्म दोषी को 10 साल कारावास

दुर्ग। शादी का प्रलोभन देकर 17 वर्षीय किशोरी का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपित को न्यायालय ने 10 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।घटना की शिकायत पीड़िता के पिता ने 19 मार्च 2017 को भिलाई भट्ठी थाना में की। प्रकरण के मुताबिक 17 वर्षीय पीड़िता कक्षा दसवीं में पढ़ती है। वह कुछ दिनों से गुम सुम रह रही थी।पूछने पर पीड़िता ने परिवार के सदस्यों को बताया कि ग्राम जोरातराई निवासी आरोपित लक्ष्‌मी तांडी शादी का प्रलोभन देकर व बहला फुसलाकर पिछले तीन महीने से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। घर वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है।पुलिस ने आरोपित लक्ष्मी तांडी के खिलाफ धारा 363,366,376 एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की अदालत में पेश किया।

Related Articles
Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!