Chhattisgarh

कल से मांस-मछली की बिक्री पर रोक: प्रशासन ने जारी किया आदेश, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

अंबिकापुर जिले में 3 सितंबर, बुधवार को ढोल ग्यारस पर्व के अवसर पर मांस और मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दिन बकरा, बकरी, मुर्गा और मुर्गी के वध पर भी पूर्ण रोक लागू होगी।

शासन का आदेश और प्रावधान

स्थानीय शासन विभाग ने वर्षभर के 19 विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने का प्रावधान किया है। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम कमिश्नर ने आदेश जारी किया है कि ढोल ग्यारस के दिन किसी भी प्रकार का पशुवध या मांस विक्रय नहीं होगा।

मांस विक्रेताओं से अपील

नगर निगम ने सभी मांस और मछली विक्रेताओं से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और धार्मिक पर्व की मर्यादा बनाए रखें। प्रशासन ने कहा है कि यह कदम सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में विक्रेताओं से अपेक्षा है कि वे सहयोग करें और पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने में प्रशासन का साथ दें।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!