Chhattisgarh

अपहृत बालिका का बचाव, आरोपी को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार

रायगढ़। पुसौर पुलिस ने एक अपहृत बालिका को सुरक्षित बचा लिया है और शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। यह मामला 2 जुलाई 2025 को दर्ज किया गया था, जब बालिका के पिता ने शिकायत की थी कि 28 जून की रात परिवार सहित सोने के बाद 29 जून की सुबह उनकी बेटी घर में नहीं मिली।

पुलिस ने परिजनों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन बालिका का कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान 30 सितंबर 2025 को पुलिस ने अपहृत बालिका को सुरक्षित पाया। महिला पुलिस अधिकारी से लिए गए कथन में बालिका ने बताया कि आरोपी मनीष सारथी (31 वर्ष), निवासी थाना पूंजीपथरा ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और शारीरिक संबंध बनाया।

इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 193/2025 दर्ज किया गया और धारा 65(1), 87 बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस टीम, विशेषकर थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रामकिंकर यादव और उनके स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने बालिका की सुरक्षित दस्तयाबी सुनिश्चित की। अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे।

Desk idp24

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