Chhattisgarh

BEO सस्पेंड : शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, बीईओ को किया गया तत्काल प्रभाव से निलंबित, जानिये क्यों हुआ एक्शन

Beo Suspend : वित्तीय गड़बड़ी के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बीईओ को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के शिक्षा अधिकारी के.के. ठाकुर को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्यहीनता के आरोप में ये कार्रवाई की गयी है।  राज्य शासन ने उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई की है। इस आदेश में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें शासकीय वित्तीय नियमों के उल्लंघन, घोर लापरवाही और कर्तव्य में चूक शामिल हैं।

सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, ठाकुर पर शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी के फोरलेन सड़क परियोजना के तहत अधिग्रहण के एवज में प्राप्त ₹16,61,163 की मुआवजा राशि को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दो वर्षों तक अपने पास रखने का आरोप है। इस राशि का दुरुपयोग और उसके प्रबंधन में ढील को गंभीर माना गया है। इसके अलावा, ठाकुर पर अवकाश स्वीकृत किए बिना अनुपस्थिति के दौरान वेतन आहरण का भी आरोप है, जो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता और कोषालय संहिता के खिलाफ है। साथ ही, यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का भी उल्लंघन है।

आधिकारिक जांच में ठाकुर के कार्यों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद राज्य शासन ने उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया। इस कार्रवाई के तहत उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद निर्धारित किया गया है, और उन्हें निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Desk idp24

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