Chhattisgarh

हवाई टिकट कैंसिलेशन पर बड़ी राहत, DGCA के नए नियम से मिलेगा तुरंत रिफंड, जानिए कैसे उठाएं फायदा”

अगर आपने कभी फ्लाइट टिकट कैंसिल किया है और रिफंड के लिए हफ्तों या महीनों तक इंतजार किया है, तो अब राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रियों की लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए फ्लाइट टिकट रिफंड नियम 2025 में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। ये नए नियम एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाने और यात्रियों को समय पर रिफंड सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

Related Articles

DGCA ने इन नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 30 नवंबर 2025 तक जनता से सुझाव मांगे हैं। अगर ये लागू होते हैं, तो हवाई यात्रा पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और टेंशन-फ्री हो जाएगी।

नए नियमों के 7 अहम प्रस्ताव:

मेडिकल इमरजेंसी में फुल रिफंड या वाउचर: एयरलाइन बिना अनुमति वाउचर नहीं जारी कर पाएगी।

कैश टिकट पर तुरंत रिफंड: अगर टिकट कैश में खरीदा गया है, तो कैंसिलेशन पर तुरंत पैसा लौटाया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड टिकट: क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए टिकट का रिफंड 7 कार्य दिवसों के भीतर देना अनिवार्य होगा।

सभी टैक्स और फीस की वापसी: कैंसिलेशन पर यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF), पैसेंजर सर्विस फीस (PSF) जैसी राशि भी लौटानी होगी।

48 घंटे का ‘लुक-इन ऑप्शन’: टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी शुल्क के कैंसिल या रिशेड्यूल करने की सुविधा।

एजेंट बुकिंग पर भी एयरलाइन जिम्मेदार: एजेंट या पोर्टल से बुक किए टिकटों का रिफंड 21 कार्य दिवसों में देना होगा।

नाम सुधार पर कोई चार्ज नहीं: अगर यात्री 24 घंटे में गलती बताता है, तो सुधार निःशुल्क होगा।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!