ChhattisgarhRaipur

खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के लिए 34 ग्रामों की जमीन पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश

रायपुर। खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस परियोजना के मद्देनजर जिले के 34 ग्रामों की जमीन पर रोक लगाने का आदेश कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जारी किया है।

दरअसल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के प्रस्ताव के आधार पर पहले से जारी रोक आदेश में संशोधन करते हुए नया निर्देश लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, अभनपुर, गोबरा नवापारा, खरोरा और मंदिर हसौद तहसीलों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में चिन्हित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में भूमि पर किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन और निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

इस आदेश से प्रभावित प्रमुख ग्रामों में गिरोला, बेलभाठा, उरला, पलौद, खटटी, परसदा, खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव, छड़िया, आलेसुर, पचरी, नहारबीड, मांठ, बेलदारसिवनी, बुडेनी, खौली, टिकारी, डिघारी, रीवा, धमनी, गनौद आदि शामिल हैं।

हालांकि, इन ग्रामों के अन्य खसरा नंबरों से पूर्व में हटाई गई रोक अब भी प्रभावी नहीं होगी। यह नया आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!