Chhattisgarh

आधार कार्ड के इस्तेमाल के नियम: जानें कहां-कहां जरूरी है और कहां नहीं

आज के समय में आधार कार्ड हमारी दैनिक जरूरतों का अहम हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आधार कार्ड का सही इस्तेमाल कहां किया जा सकता है और कहां नहीं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड से जुड़ी कुछ अहम गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार, 12 अंकों वाला आधार नंबर केवल पहचान का प्रमाण है, इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी, यह दस्तावेज किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता या निवास प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है।

UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार नंबर का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसका ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जा रहा हो। इसका मतलब है कि आधार का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्मतिथि या नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

संचार मंत्रालय ने भी अपने आदेश में कहा है कि आधार नंबर को नागरिकता, निवास या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा।

हालांकि, सरकारी सेवाओं में आधार कार्ड की अहमियत लगातार बढ़ी है। आज यह इनकम टैक्स रिटर्न भरने, पैन कार्ड लिंक करने, बैंक खाता खोलने, ई-केवाईसी करने, और यहां तक कि नया सिम कार्ड खरीदने में भी जरूरी हो गया है।

इसलिए, आधार कार्ड को सुरक्षित रखें और इसका उपयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए यह बनाया गया है — आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए।

Surendra Sahu

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