ChhattisgarhRaipur

सरकारी कर्मचारियों को शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की रहेगी अनुमति, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के कर्मचारी इंट्रा-डे ट्रेडिंग, BTST, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसे जोखिमपूर्ण निवेश माध्यमों में भाग नहीं ले सकेंगे। सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन करते हुए नया प्रावधान अधिसूचित किया है।

Related Articles

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार की नीति के अनुरूप अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर, प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे पारंपरिक और अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश विकल्पों में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में एक नया उप-खंड जोड़कर किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवकों के वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

सरकार ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है, जिनमें बताया गया था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी बड़े पैमाने पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे उनके कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। कई मामलों में कार्रवाई भी की गई थी। अब इस संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल लॉन्ग-टर्म निवेश की अनुमति है, जबकि डेली ट्रेडिंग और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट पर रोक जारी रहेगी।

यह अधिसूचना कर्मचारियों की निवेश गतिविधियों में अनुशासन लाने और सरकारी सेवा की गरिमा बनाए रखने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!