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RBI ने जारी की नई गाइडलाइंस: 4 अक्टूबर से बैंकों में चेक होंगे एक ही दिन में क्लियर

रायपुर/दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत 4 अक्टूबर 2025 से सभी बैंकों को चेक को उसी दिन क्लियर करना अनिवार्य होगा।

वर्तमान में चेक क्लियर होने में 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत चेक जमा होने के कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी दे दी है।

नई प्रक्रिया का विवरण:

  • दो चरणों में लागू: पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक, दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 के बाद।

  • सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन: चेक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पेश किए जाएंगे। बैंक चेक की इमेज को क्लियरिंग हाउस को भेजेगा।

  • कॉन्फॉर्मेशन सेशन: सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक राशि अदा करने वाला बैंक चेक की पुष्टि करेगा। प्रत्येक चेक का एक ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ निर्धारित होगा।

सुरक्षा के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम:

50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने के लिए खाताधारक को कम से कम 24 घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा। बैंक इन विवरणों की पुष्टि करने के बाद ही चेक क्लियर करेगा। विवरण मेल न खाने पर चेक अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बैंकों ने ग्राहकों से पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने और सभी चेक विवरण सही-सही भरने की सलाह भी दी है, ताकि चेक बाउंस होने या अस्वीकृति की स्थिति न उत्पन्न हो।

Desk idp24

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