ChhattisgarhRaipur

स्कूलों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री: HC ने कहा – ऐसी जगहों पर किसी भी हालत में न बिके नशा सामग्री, कानून का कड़ाई से हो पालन

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने चीफ सिकरेट्री से दोटूक कहा कि प्रदेश के स्कूलों व सार्वजनिक जगहों पर नशे के सामान की बिक्री किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। कोटापा एक्ट में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो, इस दिशा में राज्य सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। पीआईएल की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर से शपथ पत्र के साथ निगम सीमा के भीतर किए जा रहे रोकथाम के संबंध में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। पीआईएल की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने सुनवाई 27 जनवरी, 2025 कर तिथि तय कर दी है।

Desk idp24

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