BilaspurChhattisgarh

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गैंगरेप और ट्रिपल मर्डर केस में 5 दोषियों की फांसी की सजा बदली, अब उम्रकैद होगी

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सनसनीखेज गैंगरेप और तीन हत्याओं के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 5 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला गंभीर जरूर है, लेकिन इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए मृत्युदंड की सजा उपयुक्त नहीं है।

यह मामला जनवरी 2021 का है, जब कोरबा जिले में 16 वर्षीय पहाड़ी कोरवा लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने लड़की के पिता और 4 साल की मासूम बच्ची की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी। निचली अदालत (कोरबा जिला कोर्ट) ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट में इस सजा की पुष्टि के लिए मामला भेजा गया था। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि दोषियों की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उनकी उम्र को देखते हुए उम्रकैद की सजा न्यायोचित होगी, जो कानून के उद्देश्यों को पूरा करती है।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता के बावजूद सजा निर्धारण में कानूनी और मानवीय पहलुओं को संतुलित तरीके से परखा।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!