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पूर्व सैन्य कर्मियों की पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- आप कानून हाथ में नहीं ले सकते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशस्त्र बलों के रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में दूसरी बार मामले का संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ में वन रैंक वन पेंशन मामले पर सुनवाई हुई।
पीठ ने ओआरओपी पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के हालिया कम्युनिकेशन पर नाराजगी जताते हुए इसे वापस लेने को कहा। पीठ ने कहा, एरियर को चार किस्तों में भुगतान करने का पत्र जारी कर आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं।