Chhattisgarh

सुरक्षाकर्मी की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

खैरागढ़ : खैरागढ़ जिले के मानपुर थाना गंडई क्षेत्र में परिवहन चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम की हत्या मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कंवर ने बुधवार को अपने आदेश में दोनों आरोपियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों और लोक सेवकों पर हमला किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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पूरा मामला 10 मार्च 2023 की रात का है। रात करीब 11 बजे आरोपी ज्वाला उर्फ फतेह यदु (30) बोलेरो वाहन क्रमांक CG 10 F 6921 से मानपुर चेकपोस्ट पहुंचा। वहां उसने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से गाली-गलौज और अभद्रता की। रोकने पर उसने धमकी दी और वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथी केवल साहू (25) के साथ वापस लौटा और बोलेरो को रिवर्स कर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल नेताम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को बोलेरो सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पहले यह मामला हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था, लेकिन पीड़ित की मौत के बाद इसे धारा 302 (हत्या) में बदल दिया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ज्ञान दास बंजारे ने मजबूत पैरवी की। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों—ज्वाला उर्फ फतेह यदु और केवल साहू—को आजीवन सश्रम कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही भादवि की अन्य धाराओं में भी उन्हें कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।

Surendra Sahu

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